भूमि को बेचना एक महत्वपूर्ण और सावधानी भरा काम होता है, खासकर जब आप विदेश में निवास करने वाले भारतीय हैं, जिन्हें NRI (विदेशी निवासी भारतीय) कहा जाता है। यदि आपके पास भारत में संपत्ति है और आप इसे बेचने का निर्णय लेने का सोच रहे हैं, तो यह मार्गदर्शिका आपकी सहायता करेगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप भारत में एनआरआई के रूप में संपत्ति बेचने के कदम कदम से कैसे बढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने के लिए भी बताएंगे।
Non-resident भारतीय (NRI) को भारत में उनकी संपत्ति बेचने की अनुमति रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार होती है। यहां उन्हें किसे विशेष रूप से संपत्ति और भूमि बेचने की अनुमति होती है:
1. अधिकांश संपत्तियों को भारत के निवासी को या एक और NRI को बेचा जा सकता है।
2. कृषि भूमि, plantation और farmhouse केवल भारत के निवासी को ही बेची जा सकती है।
एक बार जब आपने संपत्ति बेच दी है, तो आपको शायद यह funds को संयत्रित करने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन इसके आस-पास के नियम इस पर निर्भर करेंगे, जैसे कि भुगतान के मूल्य और पहले ही संपत्ति की प्राप्ति के तरीके पर।
NRI बिना RBI की अनुमति के भारत में संपत्ति बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं ?
यदि आप एक PIO हैं, तो आप भारत के निवासी या एक NRI को पूर्व-अनुमति के बिना बेच सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी संपत्ति को एक और PIO को बेचने का इरादा रखते हैं, तो आपको पूर्व-अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
एक एनआरआई के रूप में भारत में संपत्ति बेचते समय, ध्यान में रखने योग्य कई महत्वपूर्ण बातें हैं:
करने योग्य (do’s): | क्या न करें (Don'ts): |
संपत्ति का Title सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपके पास संपत्ति का स्पष्ट और विपणन योग्य Title है। Ownership की पुष्टि के लिए सभी संपत्ति दस्तावेजों को verify करें। | जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें: बिक्री प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। लेन-देन के सभी पहलुओं पर research करने और समझने के लिए अपना समय लें। |
FEMA का अनुपालन: बिक्री आय को वापस भेजते समय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों का पालन करें। | कर Obligations की उपेक्षा करें: कर भुगतान से बचने या उपेक्षा करने से बचें। कर कानूनों का अनुपालन न करने से कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। |
कर अनुपालन: भारतीय कर कानूनों का अनुपालन करें और capital gains tax जैसे किसी भी लागू कर का भुगतान करें। | Incomplete दस्तावेज: यदि आपके पास Incomplete या गलत दस्तावेज हैं तो बिक्री के साथ आगे न बढ़ें। सभी अभिलेखों का उचित रखरखाव करें। |
आरबीआई नियमों की उपेक्षा करें: बिक्री आय के repatriation के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों की उपेक्षा न करें। |