मुख्यमंत्री Chiranjeevi Accident Insurance Scheme एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में insurance cover उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैI
योजना के अन्तर्गत benefits कब देय होंगें?
- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
- बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ injury
- मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ injury
- बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- Chemical substances के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति
यदि मैंने किसी दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया हो तो मुझे "मुख्यमंत्री Chiranjeevi Accident Insurance Scheme" (MCDBY) में कितना लाभ मिल सकता है?
योजना के अन्तर्गत परिवार को Benefits payable:
- दुर्घटना में परिवार के एक member की मृत्यु होने पर: 5 लाख रूपये
- दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक member की मृत्यु होने पर: 10 लाख रूपये
- दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की complete loss पर (separation होने/ इन अंगों के complete non-functioning होने पर ): 3 लाख रूपये
- दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की complete loss पर (in case of separation/complete disability होने पर): 1.5 लाख रूपये
निष्कर्ष:
Insured परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की permanent total loss की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार financial support बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा I