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मुझे Aajeevika – National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए loan कैसे मिल सकता है?

Aajeevika – National Rural Livelihood Mission (NRLM)

Image Source : Pixabay

Aajeevika – National Rural Livelihood Mission (NRLM)) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आइए इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पढ़ें।

Aajeevika - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को समझना

NRLM गरीबों के संस्थानों को उनकी institutional और  financial management capacity को मजबूत करने और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना track record बनाने के लिए स्थायी संसाधन के रूप में Revolving Fund और Community Investment Fund (CIF) प्रदान करता है। NRLM SHGs को Revolving Fund (RF)  प्रदान करता है।

Loan प्राप्त करने के लिए SHGs के लिए पात्रता मानदंड:

Active existenceSHGs को उनके खातों की किताबों के अनुसार कम से कम 6 महीने तक सक्रिय रहना चाहिए (और S/B account खोलने की तारीख से नहीं)।
Panchasutra का अभ्यास करेंSHGs को 'Panchasutra' का पालन करना चाहिए, यानी नियमित बैठकें, नियमित बचत, regular inter-loaning, समय पर repayment और खातों की up-to-date books।
NABARD द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंSHGs को NABARD द्वारा निर्धारित grading norms के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। जब भी SHGs के federations अस्तित्व में आते हैं, बैंकों को समर्थन देने के लिए federations द्वारा grading exercise किया जा सकता है।

ऋण आवेदन:

  1. आवेदन पत्र online भरा जाता है।
  2. Aajeevika के लिए register करने के लिए, निम्नलिखित link पर जाएँ: https://aajeevika.gov.in/en/member/register।
  3. अनिवार्य फ़ील्ड भरें. (नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर)।
  4. एक username प्रदान करें ।
  5. एक नया passwordर् बनाएं और उसकी पुष्टि करें।
  6. "नया खाता बनाएं" पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार नंबर
  • Proof of Identity
  • Proof of Residence
  • वोटर आई कार्ड
  • पासपोर्ट size photo

निष्कर्ष

चूंकि NRLM demand-driven strategy का पालन करता है, राज्यों के पास गरीबी कम करने के लिए अपनी livelihoods-based perspective plans और annual action plans विकसित करने की लचीलापन है। समग्र योजनाएँ अंतर-गरीबी अनुपात के आधार पर राज्य के लिए आवंटन के भीतर होंगी।