धारा 139(5) : आयकर के तहत revised return
Income Tax Act की धारा 139(5) के तहत दाखिल एक revised return का उपयोग original income tax return में पाई गई त्रुटियों और चूक को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि आप अपने original income tax return में कोई गलती पाते हैं या यदि income tax department आपके ITR में त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी करता है तो इसे दाखिल किया जा सकता है। इसकी validity और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए original income tax return को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित करना महत्वपूर्ण है।
Income Tax Act की धारा 139(5) के तहत revised return दाखिल करने से पहले विचार करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए हैं:
- Original return को बदलें: एक revised return दाखिल होने के बाद original return को प्रतिस्थापित कर देता है। संशोधित रिटर्न सही जानकारी को प्रतिबिंबित करेगा और original return का स्थान लेगा।
- Original return सत्यापित करें: Revised return दाखिल करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका original income tax सत्यापित किया गया है। Revised return में original return की पावती संख्या और दाखिल करने की तारीख दर्ज की जानी चाहिए।
- Belated returns पर लागू: भले ही आपने belated return के रूप में नियत तारीख के बाद अपना return दाखिल किया हो, फिर भी आप ऐसे belated return पर संशोधित revised income tax दाखिल कर सकते हैं।
- Processing के बाद संभव: आप revised return दाखिल कर सकते हैं, भले ही original return आयकर विभाग द्वारा संसाधित किया गया हो। यह आपको उन त्रुटियों या चूकों को सुधारने की अनुमति देता है जिनकी पहले पहचान नहीं की गई थी।
- Revised return को e-verify करें: दाखिल करने के बाद अपने revised income tax को e-verify करना महत्वपूर्ण है। यह कदम filing प्रक्रिया की authenticity और पूर्णता सुनिश्चित करता है।