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Section 10(10AA) के तहत leave encashment पर क्या छूट और सीमाएं हैं?

Section 10(10AA) के तहत leave encashment

Image Source : Pixabay

भारत में Income Tax Act की Section 10(10AA) कर्मचारियों द्वारा प्राप्त leave encashment पर taxation से संबंधित है।

Leave encashment से तात्पर्य उस भुगतान से है जो एक कर्मचारी को unused leave के दिनों के बदले मिलता है। यह अनुभाग ऐसे भुगतानों के taxations पर कुछ छूट और सीमाएँ प्रदान करता है।

 धारा 10(10एए) के मुख्य विशेषताएँ:

  1. Applicability: Section 10(10AA) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों कर्मचारियों पर लागू होती है।
  2. सेवा के दौरान Leave Encashment: यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अवकाश नकदीकरण प्राप्त करता है, तो यह आम तौर पर पूरी तरह से taxable होता है, और कोई छूट की अनुमति नहीं होती है।  Section 10(10AA)  के तहत छूट मुख्य रूप से retirement या सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त leave encashment के लिए है।
  3. Retirement या Superannuation: Retirement या Superannuation के समय प्राप्त छुट्टी नकदीकरण, अनुभाग में उल्लिखित शर्तों के अधीन, छूट के लिए eligible है। छूट पहले उल्लिखित तीन राशियों में से कम से कम तक सीमित है।
  4. Tax Calculation: यदि leave encashment छूट सीमा से अधिक है, तो केवल अतिरिक्त राशि कर्मचारी की income tax slab rates के अनुसार taxable है।
  5. भुगतान का प्रकार: भुगतान cash या bank draft या bank account payee check के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से भुगतान छूट के लिए पात्र नहीं है।
  6. कर्मचारी की मृत्यु: कर्मचारी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त leave encashment  की पूरी राशि income tax से मुक्त है।

छूट सीमा क्या है?

इस धारा के तहत, Leave encashment का एक निश्चित हिस्सा Income Tax से मुक्त है। Maximum exemption limit निम्नलिखित तीन राशियों में से न्यूनतम को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है:

  1. वास्तविक Leave encashment: कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्राप्त Leave encashment की राशि।
  2. Cash Equivalent of Unutilized Leave: रोजगार की शर्तों या कर्मचारी पर लागू  relevant labor laws के अनुसार गणना की गई राशि।
  3. रु. 3,00,000: एक निश्चित सीमा 3,00,000 रुपये अधिकतम राशि है जिस पर छूट दी जा सकती है।

छूट सीमा की शर्तें क्या हैं?

Section 10(10AA) के तहत छूट का दावा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारी, या किसी अनुमोदित PSU, statutory corporation, विश्वविद्यालय या किसी संस्थान का कर्मचारी होना चाहिए।
  2. अवकाश नकदीकरण कर्मचारी को Retirement या Superannuation के समय प्राप्त होना चाहिए।
  3. Accumulated earned leave (EL) या Privilege leave (PL) के लिए उपलब्ध है।
  4. कर्मचारी को छुट्टी नकदीकरण के लिए पिछले चार वर्षों में से किसी में भी इस छूट का दावा नहीं करना चाहिए।

संक्षेप में,

Section 10(10AA) कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन, Retirement या Superannuation पर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त leave encashment पर tax छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, tax कानून और नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि नवीनतम update देखें और वर्तमान जानकारी के लिए कर पेशेवर से परामर्श लें।