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Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के बारे में विस्तार

PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

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PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana)

पीएमवीवीवाई  (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो 10 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 7.4% का gauranteed रिटर्न प्रदान करती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India -LIC) द्वारा प्रशासित है और मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर पेंशन भुगतान प्रदान करती है।"

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पात्रता( eligibility)

प्रवेश की minimum आयुव्यक्ति की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
प्रवेश की maximum आयुकोई सीमा नहीं है।
पॉलिसी की अवधिपॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है।
अर्जित न्यूनतम पेंशनएक महीने, तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक के लिए न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और 12,000 रुपये है।
अर्जित की जा सकने वाली अधिकतम पेंशनरु. 10,000, रु. 30,000, रु. 60,000, और रु. 1,20,000 अधिकतम पेंशन है जो क्रमशः एक महीने, तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रूप से अर्जित की जा सकती है।

अधिकतम पेंशन सीमा तय करते समय पूरे परिवार पर विचार किया जाता है। इस योजना के तहत परिवार में पेंशनभोगी, उसके आश्रित और पति/पत्नी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना योजना लाभ (benefits)

सुनिश्चित रिटर्नयोजना के तहत, पेंशनभोगी को 8% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए।
पेंशन भुगतान यदि पेंशनभोगी पॉलिसी की अवधि के दौरान जीवित रहता है, तो पेंशन का भुगतान बकाया राशि में किया जाएगा। 
मृत्यु लाभयदि पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो खरीद मूल्य लाभार्थी को वापस कर दिया जाएगा।
परिपक्वता (maturity) लाभयदि पेंशनभोगी पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो खरीद मूल्य का भुगतान अंतिम पेंशन किस्त के साथ किया जाएगा।
Loan सुविधापॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने के बाद, पेंशनभोगी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण प्राप्त कर सकता है। खरीद मूल्य का अधिकतम 75% ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ऋण पर ब्याज की वसूली किए जा रहे पेंशन भुगतान से की जाएगी।
Free-Lock अवधियदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की शर्तों से खुश नहीं है तो वह 15 दिनों के भीतर पॉलिसी surrender कर सकता है। हालाँकि, यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है तो फ्री-लुक अवधि 30 दिन है। स्टांप शुल्क की कटौती के बाद खरीद मूल्य पॉलिसीधारक को वापस कर दिया जाएगा।

समय से पहले बाहर निकलना

पॉलिसीधारक को अपने जीवनसाथी की लाइलाज या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता ही एकमात्र ऐसी परिस्थिति है जहां पॉलिसी से समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति है। खरीद मूल्य का 98% समर्पण मूल्य के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना योजना के लिए आवेदन कैसे करें

Offline

ऑफ़लाइन तकनीक का उपयोग करके इस योजना को खरीदने के लिए लोगों को अपनी स्थानीय या पसंदीदा LIC  शाखा में जाना होगा। लोगों को अपने पसंदीदा खरीद मूल्य या पेंशन भुगतान पर निर्णय लेने के बाद आवेदन पत्र भरना होगा और इसे आवश्यक दस्तावेज और निर्दिष्ट राशि के साथ जमा करना होगा।

Online

चरण 1एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/ खोलें।
चरण 2वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करके, "ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें" चुनें और फिर "यहां क्लिक करें" बटन पर क्लिक करें।
चरण 3ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें' मेनू से 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' विकल्प चुनें।
चरण 4एक नया पेज होगा। मेनू से "ऑनलाइन खरीदने के लिए क्लिक करें" चुनें।
चरण 5संपर्क जानकारी दर्ज करने के बाद "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।
चरण 6पंजीकरण पूरा करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करें, आवश्यक कागजात अपलोड करें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

PMVVY की खरीद और भुगतान योजना

खरीद मूल्य का भुगतान

योजना को  lump sum Purchase Price का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। पेंशनभोगी के पास पेंशन की राशि या खरीद मूल्य में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है। पेंशन के विभिन्न तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य निम्नानुसार होगा:

पेंशन का तरीकान्यूनतम खरीद मूल्यअधिकतम खरीद मूल्य
सालानारु. 1,56,658/-रु. 1,449,086/
महीने केरु. 1,62,162/-रु. 15,00,000/-

पेंशन भुगतान का तरीका

पेंशन भुगतान के तरीके मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक हैं। पेंशन भुगतान NEFT या Aadhaar Enabled Payment System के माध्यम से होगा।
पेंशन की पहली किस्त का भुगतान पेंशन भुगतान के तरीके यानी क्रमशः वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक के आधार पर खरीद की तारीख से 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद किया जाएगा।

Exclusions

आत्महत्या: आत्महत्या के मामले में कोई बहिष्कार नहीं होगा और पूर्ण खरीद मूल्य देय होगा