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मैं रिटर्न दाखिल करते समय charitable organizations को दिए गए दान के लिए कटौती का दावा कैसे कर सकता हूं?

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इस लेख में जानिए ITR filing में Charitable bodies को दिए गए दान पर tax कटौती का दावा कैसे करें|

Income Tax Act की धारा 80J के तहत, व्यक्ति पात्र charitable organizations को दिए गए दान पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। अपना income tax return (आईटीआर) दाखिल करते समय इन दान का उल्लेख करके, व्यक्ति taxes पर बचत कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल Income Tax (छूट) द्वारा दान प्राप्त करने और 80जी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुमोदित संगठन ही इन कटौतियों के लिए पात्र हैं।

Income Tax Act की धारा 80जी व्यक्तियों, कंपनियों और firms को पात्र relief funds और charitable institutions में किए गए योगदान के लिए income tax का दावा करने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, वे इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। Cheque, draft या cash के माध्यम से किया गया योगदान इस कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

धारा 80G के तहत, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भोजन, सामग्री, कपड़े या दवाओं के रूप में किया गया योगदान कर कटौती के लिए योग्य नहीं है। हालाँकि, धारा 80G के प्रावधानों के अनुसार, monetary donations 100 प्रतिशत या 50 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र हैं, बिना किसी प्रतिबंध के।

कटौती का दावा कैसे करें

धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए, taxpayer को लागू ITR form में 'अनुसूची 80G' में  अपने दान का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इस अनुसूची को चार तालिकाओं में विभाजित किया गया है, अर्थात् तालिका ए, बी, सी और डी, प्रत्येक NGO/charitable institution की एक अलग श्रेणी के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कटौती का सटीक दावा करने के लिए दान की जानकारी तालिका में दर्ज की गई है।