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क्या self-filing करते समय निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज में हुए खर्चों के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है?

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इस लेख में जानें कि आप विशिष्ट बीमारियों के लिए कर कटौती का दावा कैसे कर सकते हैं।

Income Tax Act 1961 की धारा 80DDB के तहत, व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) specified diseases के इलाज पर कर कटौती के पात्र हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कटौतियाँ long-term या short-term capital gains पर लागू नहीं होती हैं। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और अन्य संस्थाएं इस कटौती का दावा करने के eligible नहीं हैं।

दरअसल, Income Tax Act, 1961 की धारा 80DDB और धारा 80D के तहत उपलब्ध कटौतियों के बीच अंतर है।

धारा 80DDB के तहत deduction के रूप में कितनी राशि का दावा किया जा सकता है?

धारा 80DDB के तहत कटौती की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

Medical treatment प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयुकटौती की राशि
60 वर्ष से कम आयु₹ 40,000 या actual खर्च, जो भी कम हो
वरिष्ठ नागरिक- आयु 60 वर्ष और उससे अधिक₹ 1,00,000 या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो

80DDB के तहत किसके लिए Medical Expenses का दावा किया जा सकता है?

  1. योग्य Taxpayers: Individual taxpayers या 'निर्धारिती' जो निर्दिष्ट बीमारियों का इलाज कराते हैं, इस कटौती का दावा कर सकते हैं।
  2. Eligible संस्थाएं: Individual taxpayers और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) दोनों को इस कटौती का दावा करने की अनुमति है।
  3. निवास स्थिति: यह कटौती केवल निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है।
  4. आश्रित का इलाज: Taxpayers कटौती का दावा कर सकते हैं यदि उन्होंने किसी आश्रित के इलाज के लिए भुगतान किया है। आश्रित जीवनसाथी, बच्चा, माता-पिता या भाई-बहन हो सकता है।
  5. बीमा और प्रतिपूर्ति: यदि आश्रित के इलाज का खर्च insurance policy द्वारा cover किया जाता है या employer द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, तो उन भुगतानों को धारा 80DDB के तहत दावा की गई कुल कटौती से काटा जाना चाहिए।