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क्या आपको ITR दाखिल करने के बाद आयकर Notice मिला है?

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इनकम टैक्स विभाग कई तरह के नोटिस जारी करता है - जानिए इनके बारे में.

Income Tax Department कई कारणों से notices जारी करता है, जिसमें income tax returns दाखिल करने में विफलता, filed returns में विसंगतियां, या जब tax authorities द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसी स्थितियां शामिल हैं।

Notice प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से डरावना या चिंताजनक नहीं है, लेकिन taxpayer के लिए इसके महत्व को समझना आवश्यक है। Notice की प्रकृति, उल्लिखित specific request या आदेश को समझना और आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उचित कदम उठाना एक सुचारू समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

आयकर नोटिस के प्रकार

नोटिस का प्रकार

विवरण

धारा 143(1) के तहत notice - सूचनासबसे अधिक प्राप्त income tax notices में से एक तब होता है जब income tax department दायर tax return में पाई गई त्रुटियों, गलत दावों या विसंगतियों पर प्रतिक्रिया मांगता है। यदि कोई व्यक्ति यह notice प्राप्त करने के बाद return को संशोधित करना चाहता है, तो इसे 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए; अन्यथा, tax return 143(1) कर नोटिस में उल्लिखित आवश्यक समायोजन करने के बाद संसाधित किया जाएगा।
धारा 142(1) के तहत notice - पूछताछयह notice कर return दाखिल करने के बाद निर्धारिती को निर्देशित किया जाता है, जिसमें प्रसंस्करण पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त विवरण और दस्तावेजों का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसे taxpayer को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए जारी किया जा सकता है।
धारा 139(1) के तहत notice - दोषपूर्ण रिटर्नयदि धारा 139(1) के तहत दाखिल income tax return में कोई चूक या अशुद्धियाँ हैं, तो income tax notice जारी किया जा सकता है। ऐसे में notice मिलने के 15 दिन के भीतर रिटर्न की खामियों को दूर करना जरूरी है.

आयकर नोटिस का जवाब देने के लिए आवश्यक दस्तावेज़: आयकर नोटिस का जवाब देने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ taxpayer को दिए गए notice के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, आमतौर पर आवश्यक आवश्यक दस्तावेज़ हैं:

  • Income Tax Notice की एक प्रति(copy)। 
  • आय स्रोतों का प्रमाण, जैसे फॉर्म 16 का भाग बी, वेतन रसीदें, आदि। 
  • TDS प्रमाण पत्र, विशेष रूप से फॉर्म 16 (भाग ए)।
  • निवेश का प्रमाण, यदि लागू हो।