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Pension Complaints: पेंशन संबंधी हमारी शिकायत का समाधान कैसे करें?

पेंशन संबंधी (pension related) समस्या

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इस लेख में हम पढ़ेंगे कि पेंशन संबंधी मुद्दों को कैसे हल किया जाए और बेहतर समाधान के लिए संबंधित विभागों तक कैसे पहुंचा जाए।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners' Welfare)

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए nodal department है। केंद्रीय सरकार के लिए पेंशन नीति तैयार करने के अलावा CCS (Pension) Rules, 1972  के तहत आने वाले कर्मचारी। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, यह पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देना भी चाहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

पेंशन संबंधी (pension related) समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

पेंशन शिकायत दर्ज करने के चरण:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँवेबसाइट www.pensionersportal.gov.in पर जाएं और CPENGRAMS पर क्लिक करें
अपनी शिकायत दर्ज करेंव्यक्तिगत पेंशनभोगी' विकल्प चुनें और शिकायत दर्ज करने के लिए उस पर क्लिक करें।
अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 'अपनी शिकायत दर्ज करें' विकल्प पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन आपको 'शिकायत पंजीकरण फॉर्म' दिखाती हुई दिखाई देगी।
PPO नंबर के साथ तैयार रहेंPortal पर शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको अपना पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order-PPO)
 नंबर अपने पास रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार द्वारा आपकी शिकायत का तुरंत उत्तर दिया जाए।
Form भरियेफॉर्म आपसे उस मंत्रालय या विभाग के बारे में विवरण पूछता है जिससे आपकी पेंशन और शिकायत संबंधित है। यदि आपके विभाग का नाम सूची में नहीं दिया गया है, तो पोर्टल आपको 'ज्ञात नहीं/सूचीबद्ध नहीं' का विकल्प प्रदान करता है।
जमा करनाएक बार जब आप फॉर्म में सभी विवरण सही ढंग से उल्लेख कर देते हैं, तो कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपकी शिकायत संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। भविष्य में संदर्भ के लिए इस नंबर को संभाल कर रखें।

समाधान हेतु समय सीमा

पोर्टल पर आपकी शिकायत का समाधान होने की अधिकतम समयावधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हालाँकि, यदि आपकी शिकायत 60 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी है, तो आपके पास संबंधित मंत्रालय/विभाग को अनुस्मारक भेजने का विकल्प है।

अन्य सुविधाएं जो आप portal पर उपयोग कर सकते हैं

एक बार जब आप अपनी शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपके पास इसकी स्थिति देखने का विकल्प भी होता है। स्थिति आपको विभाग का विवरण दिखाएगी। यदि आपको मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है तो पोर्टल आपको दोबारा शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। आप अपनी शिकायतें एनपीएस ट्रस्ट को सीजीएमएस के माध्यम से या शिकायत@npstrust.org.in पर एक मेल भेजकर भी उठा सकते हैं।

यदि समस्या अनसुलझी और असंतोषजनक रहे तो क्या करें?

Centralized Pension Grievances Redress And Monitoring System से संपर्क करें

CPGRAMS एक ऑनलाइन computerized प्रणाली है जिसे पेंशनभोगियों तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के अलावा शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यदि पेंशनभोगी अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपील भी कर सकते हैं।