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क्या मैं alternative therapies सहित चिकित्सा उपचारों में किए गए खर्चों के लिए कटौती का दावा आयकर मे कर सकता हूं?

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वैकल्पिक चिकित्सा पर खर्च पर उपलब्ध कर कटौती के बारे में जानें।

Income Tax Act व्यक्तियों को उनकी health insurance के लिए भुगतान किए गए premiums पर कटौती की पेशकश करके insurance policies खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। IT Act की धारा 80D स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को कवर करने वाली health insurance policies पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए ₹25,000 तक की कटौती की अनुमति देती है।

इसके अतिरिक्त, यही अनुभाग assessee के माता-पिता के लिए health insurance policies के लिए भुगतान किए गए premiums के लिए ₹25,000 तक की अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि माता-पिता की निर्भरता स्थिति इस कटौती के लिए उनकी eligibility को प्रभावित नहीं करती है। चाहे माता-पिता taxpayer पर निर्भर हों या नहीं, फिर भी वे धारा 80D के तहत अपनी health insurance policy के लिए भुगतान किए गए premium पर कटौती का दावा कर सकते हैं।

Preventive health check-up के लिए भुगतान के संबंध में कटौती

IT Act की धारा 80D के तहत, व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान अपने, अपने जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता के लिए preventive health check-up के लिए किए गए भुगतान पर ₹5,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इस कटौती का दावा ₹25,000 या ₹50,000, जैसा लागू हो, की कुल सीमा के भीतर किया जा सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि preventive health check-ups के लिए ₹5,000 की कटौती धारा 80D के तहत उपलब्ध कुल कटौती का हिस्सा है। इसलिए, health insurance premiums और preventive health check-ups के लिए आप जिस कुल कटौती का दावा कर सकते हैं, वह cover किए गए व्यक्ति और परिवार के सदस्यों की उम्र के आधार पर ₹25,000 या ₹50,000 की निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकती है।

Medical treatment पर होने वाले खर्च के संबंध में कटौती

Income Tax Act की धारा 80DDB व्यक्तियों को अपने या अपने आश्रितों के लिए specified बीमारियों के इलाज के लिए किए गए खर्च पर कर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। भुगतान की गई actual amount या ₹40,000, जो भी कम हो, के लिए कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

Senior citizens के लिए, धारा 80DDB के तहत अधिकतम कटौती राशि ₹1 लाख है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कटौती की राशि insurance company द्वारा पहले से भुगतान की गई या employer द्वारा चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की गई किसी भी राशि से कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि insurance coverage या employer reimbursement में कटौती के बाद केवल शुद्ध राशि ही कर कटौती के लिए पात्र है।