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क्या due date के बाद अपने दाखिल tax return में बदलाव किया जा सकता है?

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यह लेख आपको नियत तारीख के बाद संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने में मार्गदर्शन करेगा।

यदि कोई taxpayer दाखिल किए गए original Income Tax Return (आईटीआर) में किसी चूक या गलत विवरण की पहचान करता है, तो उनके पास ई eFiling portal के माध्यम से revised return दाखिल करके इसे सुधारने का विकल्प होता है। Revised return प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष (AY) के अंत से पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, कभी भी दाखिल किया जा सकता है।

क्या आपने tax return में कोई गलती की है?

यहां बताया गया है कि इसे कैसे ठीक किया जाए|

Taxpayers आमतौर पर अपना income tax returns दाखिल करते समय सावधानी बरतते हैं। हालाँकि, ऐसे उदाहरण हैं जहां 31 जुलाई (कुछ मामलों में 05 अगस्त तक बढ़ा दी गई) की filing समय सीमा को पूरा करने की जल्दबाजी के कारण गलतियाँ हो सकती हैं। कुछ सामान्य गलतियों में कटौती का दावा करने में असफल होना, निश्चित आय की रिपोर्ट न करना या गलत जानकारी प्रदान करना शामिल है। Tax refunds के लिए संपर्क विवरण या बैंक खाते की जानकारी में भी त्रुटियां हो सकती हैं। हालाँकि, यदि आपने अपना रिटर्न समय पर दाखिल किया है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप किसी भी errors या omissions को सुधारने के लिए अपने return को हमेशा संशोधित कर सकते हैं।

Taxpayers को अपने returns को returns करने की आवश्यकता के प्राथमिक कारणों में से एक tax regulations में हाल के बदलावों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण incorrect filing हो रही है। उदाहरण के लिए, latest tax laws के तहत, 50 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले taxpayers को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करना आवश्यक था। हालाँकि, जानकारी की कमी के कारण, केवल कुछ taxpayers ने ही यह जानकारी दी होगी। सौभाग्य से, करदाताओं के पास revised return दाखिल करके और आवश्यक घोषणा प्रदान करके इस गलती को सुधारने का अवसर है।