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डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय (Inter-caste )विवाह योजना क्या है? क्या मैं पात्र हूँ?

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भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग स्थिति है। दुर्भाग्य से, इस विविधता के कारण व्यक्तियों के प्रति जाति-संबंधी injustices सामने आया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ऐसे injustices के खिलाफ आवाज उठाने वाले और एक ऐसे समाज की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे जो जाति विभाजन से परे हो।

डॉ. अंबेडकर के जाति caste-neutral society के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के प्रयास में, केंद्र सरकार ने अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक integration के लिए डॉ. अंबेडकर योजना शुरू की है। इस कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य उन जोड़ों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करके प्रोत्साहित करना है जो जाति के आधार पर विवाह करना चुनते हैं।

योजना की Launch details

Inter-caste विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना का उद्घाटन 2013 में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके cabinet ministers द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के साथ किया गया था। इस योजना से संबंधित सभी activities का कार्यान्वयन और निगरानी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दायरे में आती है। योजना की विशेषताओं में किसी भी selection या beneficiaries के चयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के प्रमुख दोनों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

क्या मैं पात्र हूँ?

योजना के लिए eligibility मानदंड
विवाह अंतरजातीय होना चाहिए योजना के अनुसार- Inter-caste marriages एक शर्त है। यह निर्दिष्ट करता है कि दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि दूल्हा अनुसूचित जाति वर्ग से है, तो दुल्हन को उसी जाति से संबंधित नहीं होना चाहिए!

दूल्हा और दुल्हन को कानूनी उम्र attain करनी होगी - अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है या लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो मंजूरी नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, दोनों व्यक्तियों को वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने के लिए legal age तक पहुंच जाना चाहिए।

आवेदन शादी के एक साल के भीतर किया जाना चाहिए- जो candidates इच्छुक हैं और मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें शादी का पहला साल पूरा होने से पहले अपना आवेदन जमा करना होगा।

आय संबंधी criteria  - योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्नी और पति दोनों की संयुक्त वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी भागीदार कार्यरत है, तो उनकी व्यक्तिगत कमाई भी इस specified amount से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह - विवाह को भारत के संविधान में निर्धारित Hindu Marriage Act में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना होगा।