State Bank of India (SBI) के माध्यम से National Pension Scheme (NPS) में नामांकन करने के लिए, आप इन सामान्य चरणों का पालन कर सकते हैं।
एसबीआई के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन के चरण:
- SBI Branch पर जाएँ:
अपनी निकटतम SBI branch में जाकर शुरुआत करें जहां आप NPS में नामांकन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। - NPS Officer से मिलें:
NPS नामांकन में सहायता के लिए NPS Officer या संबंधित विभाग से मिलें। - NPS Registration Form भरें:
NPS Officer से NPS registration form का अनुरोध करें। - KYC Documents प्रदान करें:
Application form के साथ पहचान verification के लिए आवश्यक अपने Know Your Customer (KYC) documents जमा करें। - NPS Tier और निवेश विकल्प चुनें:
NPS दो स्तरों की पेशकश करता है - Tier I और Tier II। Tier I सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य है, जबकि Tier II वैकल्पिक है। आपको यह तय करना होगा कि आप किस स्तर पर निवेश करना चाहते हैं - अपना Pension Fund Manager (PFM) चुनें:
NPS के लिए Point of Presence (POP) होने के नाते SBI अपने fund managers को BV options की पेशकश कर सकता है। अपना चयन करने से पहले प्रत्येक PFM से जुड़े प्रदर्शन और शुल्क की समीक्षा करें। - Initial योगदान:
आपको अपने NPS account में प्रारंभिक योगदान देना होगा। Minimum योगदान राशि अलग-अलग हो सकती है लेकिन आम तौर पर कम होती है। - Permanent Retirement Account Number (PRAN):
आपका आवेदन processed and approved होने के बाद, आपको एक Permanent Retirement Account Number (PRAN) प्राप्त होगी। यह PRAN आपके NPS खाते के लिए आपकी विशिष्ट पहचान होगी। - PRAN तक पहुंच:
एक बार जब आपके पास अपना PRAN हो, तो आप Central Recordkeeping Agency (CRA) portal या SBI की online banking सेवाओं के माध्यम से अपने NPS खाते तक online पहुंच सकते हैं।
NPS नियम और प्रक्रियाएं समय के साथ बदल सकती हैं, और Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) और SBI की official website से नवीनतम दिशानिर्देशों की जांच करना आवश्यक है।